Bhilwara News: डोडा-चूरा तस्कर को 10 साल की सजा, एक लाख जुर्माना

भीलवाड़ा। अवैध मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में भीलवाड़ा की एनडीपीएस कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। इस पर एनडीपीएस कोर्ट ने जोधपुर के तस्कर को 10 साल की सजा सुनाई हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी को एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चंद्र चौधरी ने कहा कि तत्कालीन प्रताप नगर थाना प्रभारी ने 3 दिसंबर 21 को डीएसटी टीम ने टेलीफोन से सूचना दी कि एक पिकअप में मध्यप्रदेश से डोडा-चूरा आया है। उक्त पिकअप ट्रांसपोर्ट नगर में खड़ी है। इस सूचना पर थाना प्रभारी मय जाब्ता ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचे, जहां सूचना के मुताबिक एक पिकअप खड़ी मिली। चालक सीट पर एक व्यक्ति बैठा मिला। यह चालक, पुलिस को आया देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने डिटेन किया और पूछताछ की। उक्त व्यक्ति ने खुद को जोधपुर जिले के भोपालगढ़ थाने के बंदड़ा गांव निवासी रामपाल विश्नौई बताया।
पिकअप चैक करने पर उसमें प्लास्टिक कैरेट्स के नीचे दस प्लास्टिक कट्टों में भरा हुआ 164 किलो 94 ग्राम डोडा-चूरा मिला। पुलिस ने अफीम डोडा-चूरा सहित पिकअप को जब्त कर रामपाल विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर तफ्तीश की। इसके बाद आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान करवाते हुये 27 दस्तावेज पेश कर रामपाल पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) जगदीशप्रसाद शर्मा ने उक्त प्रकरण में ट्रायल पूर्ण होने पर तस्करी के आरोपी रामपाल विश्नौई को 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।