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RG Kar Rape Murder Case: महिला डॉक्टर रेप-मर्डर केस में संजय रॉय दोषी करार

05:40 PM Jan 18, 2025 IST | Jagruk Times

कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल (RG Kar Hospital) में महिला डॉक्टर के साथ रेप-मर्डर केस (Rape-Murder Case) में सियालदह कोर्ट की विशेष अदालत ने शनिवार (18 जनवरी, 2025) को मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। कोर्ट इस केस में सोमवार (20 जनवरी, 2025) को सजा सुनाएगा। सियालदह कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज अनिर्बान दास की अदालत ने संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64, 66, 103/1 के तहत दोषी ठहराया है।

कोर्ट ने 162 दिन बाद फैसला सुनाया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कोर्ट से आरोपी संजय के लिए फांसी की मांग की है। इस मामले में मुकदमा शुरू होने के 59 दिन बाद कोर्ट फैसला सुनाएगा। केस में 9 जनवरी, 2025 को अंतिम बहस हुई थी। बता दे, ये घटना 9 अगस्त 2024 को हुई थी। इस केस की सुनवाई 11 नवंबर, 2024 को शुरू हुई थी। मामला सामने आने के बाद हाई कोर्ट ने जांच का जिम्मा CBI को सौंपा था। CBI मामले में पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी थी।

सेमिनार हाल से मिला था पीड़िता का शव

आरजी कर अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट की चौथी मंजिल के सेमिनार हाल से पीड़िता का शव बरामद किया गया था। घटना के अगले दिन ही पुलिस ने आरोपी सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर संजय रॉय को 10 अगस्त, 2024 को गिरफ्तार किया था। बता दे कि पीड़िता का शव 9 अगस्त, 2024 को बरामद किया गया था। वही, इस घटना के बाद कोलकाता समेत पूरे देश में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए। बंगाल में 2 माह से भी अधिक समय तक राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही थीं।

जानकारी के अनुसार, इस मामले में आरोपी संजय रॉय के अलावा मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिसिंसपल संदीप घोष को भी आरोपी बनाया गया था। घोष के खिलाफ CBI 90 दिन के भीतर चार्जशीट दायर नहीं कर पाई, जिस कारण कोर्ट से 13 दिसंबर घोष को इस केस में जमानत मिल गई। इसके अलावा ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व इंचार्ज अभिजीत मंडल को भी चार्जशीट दायर न करने के कारण जमानत दे दी गई।

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