For the best experience, open
https://m.jagruktimes.co.in
on your mobile browser.

दिल्ली में जहरीली हवा: सुप्रीम कोर्ट हैरान, अपने ही परिसर में निर्माण कार्य जारी!

07:09 PM Nov 18, 2024 IST | Jagruk Times
दिल्ली में जहरीली हवा  सुप्रीम कोर्ट हैरान  अपने ही परिसर में निर्माण कार्य जारी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की जहरीली हवा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एक वरिष्ठ वकील द्वारा अदालत परिसर में निर्माण कार्य जारी होने की बात कहे जाने पर बेंच हैरान रह गई। यह निर्माण कार्य तब हो रहा था जब निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति एजी मसीह की बेंच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और दिल्ली सरकार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत प्रतिबंध लागू करने में देरी को लेकर सवाल कर रही थी।

सुनवाई के दौरान बेंच ने GRAP के चरण 4 के तहत लागू प्रतिबंधों की समीक्षा शुरू की। यह चरण तब लागू होता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 450 से अधिक हो जाता है।
"निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध… इसे कौन मॉनिटर कर रहा है? क्या कोई साइट पर जाकर जांच कर रहा है?" न्यायमूर्ति ओका ने पूछा।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन, जो याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए थे, ने तुरंत जवाब दिया, "अभी सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 11 के बाहर निर्माण कार्य चल रहा है। पत्थर तोड़े जा रहे हैं, निर्माण हो रहा है और धूल हवा में उड़ रही है।"

वरिष्ठ वकील के इस खुलासे पर न्यायमूर्ति ओका ने चौंकते हुए कहा, "क्या? सचिव जनरल को अदालत में बुलाने के लिए संदेश भेजें। उन्हें तुरंत बुलाएं।"

आज सुबह दिल्ली की जनता ने सांस लेने में मुश्किल का सामना किया, क्योंकि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 500 के करीब पहुंच गया, जो कि स्वस्थ AQI सीमा 0-50 से लगभग 10 गुना अधिक है।

अदालत ने आज खराब वायु गुणवत्ता के दिनों से निपटने के लिए GRAP के तहत सख्त प्रतिबंध लागू करने में देरी को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई। अदालत ने प्रतिबंध लागू करने में "गलत दृष्टिकोण" की ओर इशारा किया।
"आयोग AQI में सुधार का इंतजार नहीं कर सकता। उसे पहले से ही कदम उठाने चाहिए," बेंच ने कहा।

अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी राज्यों को GRAP 4 प्रतिबंधों को लागू करने और उनकी निगरानी के लिए समितियां बनाने के निर्देश दिए। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि इन प्रतिबंधों का सख्ती से पालन किया जाए।

अदालत ने यह भी कहा कि GRAP 4 के प्रतिबंध तब तक लागू रहेंगे जब तक कि कोर्ट आगे आदेश न दे, भले ही AQI 450 से नीचे गिर जाए।
"हम स्पष्ट करते हैं कि इस अदालत के अगले आदेश तक चरण 4 का कार्यान्वयन जारी रहेगा, भले ही AQI 450 से नीचे चला जाए। सभी राज्य और केंद्र सरकारें गुरुवार तक अनुपालन हलफनामा दाखिल करें," अदालत ने कहा।

Tags :
tlbr_img1 होम tlbr_img2 वेब स्टोरीज tlbr_img3 ई-पेपर tlbr_img4 वीडियो