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पुराने वाहनों की बिक्री पर 18% GST को लेकर confusion, वित्त मंत्री ने दी स्पष्टीकरण

02:45 PM Dec 25, 2024 IST | Jagruk Times

कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर बढ़ाए गए टैक्स के बाद, अब पुराने वाहनों की बिक्री पर 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (GST) ने भी जनता का ध्यान आकर्षित किया है, जिससे संभावित विक्रेताओं के बीच इस बात को लेकर चर्चा और उलझन पैदा हो गई है कि यह टैक्स उन्हें कैसे प्रभावित करेगा।

पिछले हफ्ते जीएसटी परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी पुराने और प्रयुक्त वाहनों, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को भी शामिल किया गया है, की बिक्री पर एक समान 18 प्रतिशत जीएसटी लागू किया जाएगा। पहले ये टैक्स अलग-अलग दरों पर लागू होते थे। इसके बाद, कार मालिकों के बीच बढ़ी हुई उलझन को देखते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने पुराने वाहनों पर 18 प्रतिशत GST के बारे में विस्तार से समझाया।

18% GST केवल मार्जिन पर लागू होगा
निर्मला सीतारमण ने वीडियो में कहा, “यह टैक्स उस मार्जिन पर है, जो खरीदी की कीमत और पुनः बिक्री मूल्य के बीच का अंतर है। अगर आपने ₹12 लाख में कार खरीदी है और ₹9 लाख में बेच रहे हैं, तो केवल इस ₹3 लाख के मार्जिन पर 18% GST लगाया जाएगा, जैसे किसी भी पुराने वाहन पर होता है। तो यह टैक्स पूरी बिक्री राशि पर नहीं, बल्कि सिर्फ मार्जिन पर है।"

मार्जिन नकारात्मक होने पर GST लागू नहीं
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति पुरानी कार को दूसरे व्यक्ति को बेचता है, तो उस पर GST लागू नहीं होगा। यदि GST पंजीकृत व्यक्ति ने डिप्रिसिएशन (मूल्यह्रास) का दावा किया है, तो टैक्स केवल उस मूल्य पर लगेगा, जो बिक्री मूल्य और डिप्रिसिएटेड (मूल्यह्रासित) मूल्य के बीच का अंतर है।

उदाहरण से समझें:
यदि किसी व्यक्ति ने ₹20 लाख में कार खरीदी और उसे ₹10 लाख में बेचा और ₹8 लाख का मूल्यह्रास दावा किया, तो इस मामले में उसे कोई GST नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि विक्रेता का मार्जिन (बिक्री मूल्य ₹10 लाख और डिप्रिसिएटेड मूल्य ₹12 लाख के बीच का अंतर) नकारात्मक है।

मार्जिन सकारात्मक होने पर GST देना होगा
अगर उदाहरण में डिप्रिसिएटेड मूल्य ₹12 लाख ही रहता है और विक्रेता कार को ₹15 लाख में बेचता है, तो उसे ₹3 लाख के मार्जिन पर 18% GST देना होगा।

जब विक्रेता मूल्यह्रास का दावा नहीं करता
अगर विक्रेता आयकर अधिनियम की धारा 32 के तहत मूल्यह्रास का दावा नहीं करता, तो GST केवल मार्जिन पर लगेगा, यानी बिक्री मूल्य और खरीदी मूल्य के बीच का अंतर। जब मार्जिन नकारात्मक होगा, तब GST लागू नहीं होगा।

BJP IT प्रमुख अमित मालवीय का स्पष्टीकरण
BJP के IT प्रमुख अमित मालवीय ने भी इस पर अधिक जानकारी दी: “यह टैक्स दर केवल पंजीकृत व्यक्तियों (जिन्हें पुराने और प्रयुक्त वाहनों के व्यापार से जुड़ी कंपनियों को) पर लागू होती है और यह सामान्य जनता पर लागू नहीं होती।”

इस प्रकार, यह नया 18% GST नियम विशेष रूप से उन व्यापारियों के लिए है जो पुराने वाहनों की बिक्री में संलिप्त हैं, जबकि सामान्य नागरिकों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा।

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